Tuesday 21-Apr-2026

बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक, राजस्थान सरकार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत

बीकानेर हाउस की कुर्की पर रोक, राजस्थान सरकार को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।

दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को कोर्ट में देय राशि FDR के रूप में कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

आदेश के मुताबिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा। इससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। कुर्की के आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान सरकार ने कहा कि नोखा नगर पालिका के पास बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नहीं है, कोर्ट को गलत जानकारी दी गई थी। राजस्थान सरकार के पास बीकानेर हाउस का मलिकाना हक है।

impact add2

नोखा नगर पालिका ने देय राशि जमा करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। नोखा नगर पालिका ने कहा कि वह पूरी देय राशि चुकाने के लिए तैयार हैं। नोखा नगर पालिका ने कहा कि वह बैंक गारेंटी FDR कोर्ट में जमा करने के लिए भी तैयार हैं।