Wednesday 18-Feb-2026

बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2025, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला शिक्षकों को मिली राहत

बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2025, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला शिक्षकों को मिली राहत

इंपैक्ट लाइव टीम पटना : बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से चल रही मांगों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू की है, जिसके तहत पारदर्शिता, म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा, और शिकायत निवारण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति के तहत शिक्षकों को उनकी पसंद के जिलों और प्रखंडों में पोस्टिंग का मौका मिलेगा। साथ ही, म्यूचुअल ट्रांसफर की बाध्यता को हटाने और विशेष श्रेणी के शिक्षकों को प्राथमिकता देने जैसे कदमों ने शिक्षकों में राहत की लहर पैदा की है।

बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में 26,665 शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जारी की है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया TRE-4 के तहत शुरू हुई और TRE-5 (2026) तक लागू रहेगी। इसके अलावा, 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जो 60 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ई-शिक्षक कोश’ पोर्टल को अपनाया है।

7 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अंतर-जिला स्थानांतरण से संबंधित सभी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके लिए शिक्षकों से तीन जिलों का विकल्प लिया जाएगा, और उनकी पोस्टिंग इन्हीं जिलों में की जाएगी। इसके साथ ही, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा प्रखंडों या आसपास के क्षेत्रों में पोस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार स्थान मिल सके।

नीतीश कुमार ने शिक्षकों से अपील की, “शिक्षक बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा विनम्र आग्रह है कि वे स्थानांतरण को लेकर चिंतित न हों और बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगन से काम करें।”

शिक्षक स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ई-शिक्षक कोश’ पोर्टल (https://state.bihar.gov.in/educationbihar/) शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित चरणों के जरिए स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं:

1.  रजिस्ट्रेशन: शिक्षक अपने Teacher ID और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।

2.  प्राथमिकता चयन: शिक्षक तीन जिलों (अंतर-जिला) या ब्लॉक/पंचायत (जिला-आंतरिक) की प्राथमिकता चुन सकते हैं। पोर्टल पर रिक्तियों और अन्य शिक्षकों की सूची भी उपलब्ध होगी।

3.  म्यूचुअल ट्रांसफर: एक ही विषय/श्रेणी के 10 शिक्षक आपसी सहमति से समूह बनाकर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अगर एक भी शिक्षक सहमति नहीं देता, तो ट्रांसफर रद्द हो सकता है।

4.  वेरिफिकेशन: आवेदन की पुष्टि OTP के जरिए होगी।

5.  ट्रांसफर ऑर्डर: आवेदन के तीन दिन के भीतर डिजिटल ट्रांसफर ऑर्डर जारी होगा।

6.  स्कूल ज्वाइनिंग: शिक्षकों को सात दिन के भीतर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा।

7.  शिकायत निवारण: अगर शिक्षक को पोस्टिंग पसंद नहीं है, तो वे पहले ज्वाइन करेंगे और अगले चक्र में पुनः आवेदन कर सकते हैं या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल 7 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा, जिससे छूटे हुए शिक्षकों को भी मौका मिलेगा।