लखनऊ, इंपैक्ट लाइव टीम।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान है। बेल मिलने में भी तमाम शर्तें लगाई गईं हैं। बता दें कि सोमवार को योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पेश किया था, जिसमें दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में योगी सरकार की ओर से यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू लड़कियों को प्यार के बहाने धर्मांतरित करने के कथित अभियान को रोकने के लिए योगी सरकार सख्ती अख्तियार किए हुए है। इससे पहले बनाए गए लव जिहाद कानून में लड़की का धर्म बदलने के उद्देश्य से की गई शादी को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव था। साथ ही दोषी को 10 साल तक की जेल की सजा का भी प्रस्ताव था। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1-5 साल की जेल और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव था।