सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 में कथित तौर पर परीक्षा से पहले पेपर लीक होने संबंधी गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप वाली याचिकाओं के मद्देनजर दाखिले से संबंधित काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर कहा कि कई सवाल उठाए गए हैं। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से जवाब मांगते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।