Sunday 03-May-2026

NEET-UG 2024 एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; दोबारा आएगा रिजल्ट

NEET-UG 2024 एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; दोबारा आएगा रिजल्ट

नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को नीट परीक्षा का दोबारा पूरा रिजल्ट घोषित करना होगा।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।

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फैसला पढ़ने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, NTA ने अपनी बातें रखीं। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की। सीजेआई ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है। उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि सीबीआई ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों लाभार्थी होने की बात सामने आई है।

सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है। हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही। आईआईटी मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की। अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस साल के नतीजों की तुलना पिछले 3 साल के आंकड़ों से भी की। इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके, न भविष्य में दाखिला पा सकें। सीजेआई ने कहा कि हम मानते हैं कि दोबारा परीक्षा का 20 लाख से अधिक छात्रों पर दुष्परिणाम होगा। अकादमिक सत्र गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाई में देरी होगी।