सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिहार में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में पिछड़े वर्गों, एससी/एसटी के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज करने वाले पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आरजेडी की याचिका पर विचार करेगा।