झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।