सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर की स्वास्थ्य जांच करने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका पर विचार करने के लिए यह आदेश पारित किया और कहा कि अगर उन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते।