सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को अधिग्रहित नहीं कर सकती है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि समुदाय के पास सामान के रूप में मौजूद उन संसाधनों पर सरकार दावा कर सकती है, जो सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से हो।