सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के राजस्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए हर प्रकार की शराब पर कर लगाने के उनके अधिकार को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में बुधवार को 8:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।