पटना, इंपैक्ट लाइव टीम।
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को ही पटना हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। शिक्षक संगठनों ने आकर विभाग को जो भी बातें बताईं हैं, विभाग भी इसे महसूस कर रहा है। फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में हैं, वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे। पांच चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।
बता दें कि जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक वे अपना स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें।