पटना:-बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया में सुधार के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे भूमि स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। अब भूमि स्वामी बिना म्यूटेशन कराए भी अपनी जमीन की मापी करवा सकते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है, जिससे रैयत ऑनलाइन आवेदन कर जमीन की नापी करा सकेंगे।
इसके अलावा, दाखिल-खारिज आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए ‘फीफो’ (पहले आओ, पहले पाओ) प्रणाली लागू की गई है, जिसमें आवेदनों का निपटारा 75 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को 24 घंटे के भीतर सुधार के लिए लौटाया जाएगा, और यदि गलती से अधिक राशि जमा हो गई है, तो उसकी वापसी ऑनलाइन की जाएगी।
साथ ही, दाखिल-खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक का पक्ष सुनना अनिवार्य किया गया है, जिससे भूमि स्वामियों को न्याय सुनिश्चित हो सके।
इन नए निर्देशों का उद्देश्य भूमि संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे भूमि स्वामियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके।