पूर्णिया, इंपैक्ट लाइव टीम
पूर्णिया जिले के चर्चित मलय सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सरसी निवासी बिट्टू सिंह, विक्की सिंह, रमन सिंह, करकू सिंह एवं बजरंग सिंह उर्फ बजरंगी सिंह को हत्या का दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 15 साल पहले पांच सितंबर 2008 को फोर्ड कंपनी चौक के पास दिनदहाड़े बाइक सवार मलय सिंह को उसकी मां के सामने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि 15 साल पहले मलय सिंह की हत्या को लेकर उसकी मां प्रमीला देवी ने केहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें मृतक की मां ने बताया था कि पांच सितंबर 2008 फोर्ड कंपनी चौक के निकट दिन के तीन बजे दिनदहाड़े बाइक सवार मलय सिंह को रोककर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि उस दिन वह बाइक पर बेटे के साथ बैठकर बैंक में खाता खुलवाने जा रही थी। मिलक गैरेज से आगे बढ़ते ही बजरंगी सिंह ने मलय को रुकने का इशारा किया। उसने बाइक रोक दी। इतने में श्रीनगर रोड की ओर से बाइक पर सवार बिट्टू सिंह, विक्की सिंह, रमन सिंह, करकू सिंह आया और उसे बाइक से उतार दिया।
बिट्टू सिंह ने अपनी कमर से हथियार निकालकर मलय सिंह के सिर में गोली मार दी। बिक्की सिंह ने भी मलय सिंह की कनपट्टी में गोली मारी। जब उन लोगों को लगा कि मलय सिंह मर गया तो सभी बाइक से श्रीनगर की ओर भाग निकले। इस घटना से मलय सिंह की मां भी भय और दुख से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके बेटे को अस्पताल ले गई।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सरसी निवासी बिट्टू सिंह, विक्की सिंह, रमन सिंह, करकू सिंह व बजरंग सिंह उर्फ बजरंगी सिंह को हत्या का दोषी करार देकर सजा सुनाई। बिट्टू सिंह पूर्व से ही जेल में था। अन्य चार की जमानत रद्द कर उन्हें जेल भेजा गया था। बिट्टू सिंह की भागलपुर जेल से वीडियो कॉफ्रेसिंग से पेशी हुई। वहीं अन्य चारों आरोपियों को पुलिस की सुरक्षा में सेन्ट्रल जेल पूर्णिया से लाया गया।