पटना, इंपैक्ट लाइव टीम।
पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के केस में आरोपित आईएएस संजीव हंस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ रूपसपुर थाने में दर्ज केस को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप कुमार के एकलपीठ ने संजीव हंस की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
आवेदक के वकील राणा विक्रम सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामलेे में प्रियंका श्रीवास्तव केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया गया। घटना 2018 की है। निचली अदालत में 2021 में परिवाद पत्र दायर किया गया।
हाईकोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर निचली अदालत को निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट देखे बिना केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के आरोपों की जांच पुलिस ने की। पुलिस रिपोर्ट में आवेदक पर लगे एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।