Saturday 13-Jun-2026

यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

पटना की एक विशेष अदालत ने कथित रूप से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जश्न मनाने का वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपित मनीष कश्यप को आज साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।  आर्थिक अपराध के मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद मनीष कश्यप के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाते हुए  उसे बरी किए जाने का अपना नर्णिय सुनाया। मामले की प्राथमिकी आर्थिक अपराध थाना ने 6/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज की थी।