Saturday 13-Jun-2026

लालू यादव के साले सुभाष यादव की कोर्ट से लगा झटका, नियमित जमानत अर्जी खारिज

लालू यादव के साले सुभाष यादव की कोर्ट से लगा झटका, नियमित जमानत अर्जी खारिज

आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साले व पूर्व सांसद सुभाष यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने सुभाष यादव की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया। उनकी जमानत अर्जी का जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने विरोध किया।

जमीन खरीद-बिक्री मामले में रंगदारी, जालसाजी व धोखाधड़ी से पैसा हड़पने के एक मामले में पूर्व सासंद सुभाष यादव ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष कोर्ट ने आरोपित पूर्व सांसद सुभाष यादव को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 26 फरवरी तक के लिए बेउर जेल भेज दिया था। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। यह आपराधिक मामला बिहटा थाने में वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था। जिसकी जांच बिहटा पुलिस कर रही है।