Saturday 13-Jun-2026

28 साल पुराने मर्डर केस में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद

28 साल पुराने मर्डर केस में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद

बिहार में सारण व्यवहार न्यायालय के सांसद विधायक न्यायालय ने हत्या के एक मामले में मशरक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम - सह- सांसद, विधायक के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुधीर कुमार सन्हिा ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि वर्ष 1996 में 10 जनवरी को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव निवासी शत्रुघ्न गुप्ता के कपड़े की दुकान पर पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह एवं संजीव सिंह और देवनाथ राय के साथ पहुंचे। इसके बाद तारकेश्वर सिंह ने शत्रुघ्न गुप्ता को गोली मारकर घायल कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चले गये।

बाद में शत्रुघ्न गुप्ता का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के समीप से दो दिन बाद मिला था। इस मामले में मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्रवाद 588/09 में न्यायधीश ने दोष की बिंदु पर सुनवाई की । इस मामले में दो लोगों को न्यायालय द्वारा गत 19 अप्रैल को ही बरी किया जा चुका है।