सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण विवाद के मामले शुक्रवार को जिला अदालत से कहा कि वह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने तक कोई कार्यवाही न करें। इसके साथ ही याचिकाकर्ता शाही जामा मस्जिद समिति को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और राज्य सरकार को इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया।
संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।