नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।
संभल की जामा मस्जिद में सिविल जज की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा है। हम फिलहाल इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मस्जिद कमिटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले। यह जिला कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ भी हो सकता है। सीजेआई ने आगे कहा कि हम केस अपने पास लंबित रखेंगे। हम चाहते हैं कि वहां शांति रहे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन पर भी विचार कर सकता है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई, उससे लोगों में शक फैल गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए। भीड़ के उग्र हो जाने के बाद पुलिस गोलीबारी हुई और पांच लोगों की मौत हो गई। याचिका में आगे कहा गया कि शाही मस्जिद 16वीं सदी से वहां है। इतनी पुरानी धार्मिक इमारत के सर्वे का आदेश पूजास्थल अधिनियम और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल कानून के खिलाफ है। अगर यह सर्वे जरूरी भी था तो यह एक ही दिन में बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं दिया जाना चाहिए था।