नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आपराधिक मामले में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि केजरीवाल ने निचली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वह दो महीने पुराना है न कि कोई नया आदेश है।
ईडी द्वारा दायर शिकायतों के संबंध में अदालत ने जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया गया था। ईडी ने केजरीवाल के पूर्व नोटिस के बावजूद उनके समक्ष पेश न होने पर समन जारी किया था। ईडी ने याचिका का विरोध किया और हाईकोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को तय की है।
Delhi High Court has issued a notice on the petition filed by former Delhi CM Arvind Kejriwal, challenging the order of the sessions court. Kejriwal had approached the High Court seeking a revision of the sessions court’s decision, which dismissed his challenge to the summons…
— ANI (@ANI) November 12, 2024