नई दिल्ली, इंपैक्ट लाइव टीम।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 28 नवंबर तक का समय दिया। याचिका में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े कथित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी की एक प्रति मांगी गई थी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया और मामले को निर्धारित तिथि पर विस्तृत सुनवाई के लिए तय किया। 23 नवंबर को अदालत ने केजरीवाल के अनुरोध के जवाब में ईडी को नोटिस जारी किया।
अपनी याचिका में केजरीवाल ने बताया कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोप पत्र दायर करते समय आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील मुदित जैन ने कहा कि आरोप पत्र के साथ दिए गए दस्तावेजों (जिन पर भरोसा किया गया और जिन्हें जारी नहीं किया गया) में आवश्यक मंजूरी की कोई प्रति शामिल नहीं थी।