रांची, इंपैक्ट लाइव टीम।
झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह फिट बताया। साथ ही इससे जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद 20 जून 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर वर्ष 2007 में एक सीडी वायरल होने के बाद मामले की जांच की मांग की गयी थी। इस पर विधानसभा ने एक जांच कमेटी बनायी थी, लेकिन कमेटी ने जांच पूरी नहीं की। इसके बाद वर्ष 2014 में राज्यपाल की सहमति से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन कर जांच करायी गयी।
आयोग ने वर्ष 2018 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें झारखंड विधानसभा के गठन के बाद से नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली में छेड़छाड़ और ब्लैंक आंसरशीट पर भी नियुक्तियां होने की बात कही गई। साथ ही वायरल सीडी की जांच पूरी तरह नहीं होने का जिक्र करते हुए राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।