प्रयागराज, इंपैक्ट लाइव टीम।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमों की डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की मांग ठुकराई दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सूट नंबर चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय की याचिका को खारिज किया है। हाई कोर्ट में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सूट नंबर तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है।
इस अर्जी में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी। कहा गया था कि मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इससे करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस मामले में डे टू डे बेसिस पर सुनवाई कर जल्द मामले का निपटारा किया जाए। मामले की सुनवाई कर रही कोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया और अर्जी को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने से हिंदू पक्षकार को बड़ा झटका लगा है। अर्जी दाखिल करने वाले पक्षकार आशुतोष पांडेय ने अर्जी खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की बात कही है।