इंपैक्ट लाइव टीम पटना :-बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में बिहार के उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, या देश-विदेश में कहीं और रहते हैं, लेकिन अपने गृह राज्य बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, ताकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी आसानी से मतदाता सूची में शामिल हो सकें। इस खबर ने बिहार के प्रवासियों में उत्साह भर दिया है, खासकर उनमें जो अपने कॉलेज सहकर्मियों के साथ डे-ट्रिप और सामुदायिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं।
चुनाव आयोग ने बिहार के प्रवासियों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग अलग अलग तरीकों से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं,ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal - www.nvsp.in) या ECINet ऐप के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपनी पहचान और निवास का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या किराए का समझौता) अपलोड करना होगा।व्हाट्सएप के जरिए: अगर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय नहीं है, तो आप फॉर्म-6 डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरकर स्कैन कॉपी को बिहार में अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। वे इसे आपके स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर को जमा कर देंगे।डाक के जरिए: आप भरा हुआ फॉर्म अपने स्थानीय ब्लॉक लेवल ऑफिसर को डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ब्लॉक लेवल ऑफिसर आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि बिहार के हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो, चाहे वे कहीं भी रह रहे हों। इसके लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएँ दी हैं।बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, और मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि सूची सटीक और अपडेटेड रहे। हाल के आँकड़ों के अनुसार, बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 83.66% ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। हालांकि, 11.82% मतदाता अभी भी फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में हैं, और प्रवासियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है।
चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया है जो बिहार से बाहर रहते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली, मुंबई, या एनसीआर जैसे शहरों में रहने वाले बिहारी प्रवासी अब बिना बिहार आए अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। एक X पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया, बिहार के जो लोग राज्य से बाहर रहते हैं, वे अब बिहार जाए बिना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करें या परिवार वालों को व्हाट्सएप करें।
हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चिंता जताई है, उनका कहना है कि इससे कई पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि बिना उचित सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 निर्धारित की है। इसके बाद, 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, और 1 से 30 अगस्त तक सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी।
अगर आप यह जाँचना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, तो निम्नलिखित कदम उठाएँ:
1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर जाएँ।
2. “Search Your Name in Electoral Roll” विकल्प चुनें।
3. अपना नाम, जन्मतिथि, या मतदाता पहचान पत्र नंबर डालें।
4. अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो तुरंत फॉर्म-6 भरकर जमा करें।